संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Sat, 05 Aug 2023 01:28 AM IST
इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के पांच साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को छह साल की सजा सुनाई व छह हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि एसओ वैदपुरा सत्येद्र सिंह भदौरिया अपने हमराह फोर्स के साथ दो अप्रैल 2018 को गस्त पर थे। वह बिचपुरी खेडा नहर पुल के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार दो लोग आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने बाइक भगा दी।
पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। गोली एसओ को छूती हुई निकल गई। बाद में एक बदमाश भी गोली लगने से घायल हो गया। जबकि उसका साथी भाग जाने में सफल रहा। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम कलाम कुरैशी निवासी हैंडपंप काॅलोनी सुखदेव नगर मथुरा हाल पता तेली पाड़ा नौबस्ता लोहा मंडी आगरा बताया।
पुलिस ने उसके पास से तमंचा कारतूस के अलावा अन्य सामान बरामद किया। बाद में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए छह साल की सजा सुनाई।