संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Fri, 20 Oct 2023 12:54 AM IST
इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दो आशीष पांडे ने पुलिस पर हमला करने के दो साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए पांच लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई। सभी पर 27 -27 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने बताया कि जसवंतनगर थाने में तैनात उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह अपने हमराह फोर्स के साथ दो अप्रैल 2021 को एक गोवध निवारण अधिनियम के एक मामले में वांछित आरोपियों की गिरफ्तार करने के लिए गए थे। तभी आरोपियों के परिजनों व रिश्तेदारों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पथराव करने के बाद वह लोडर में बैठकर भागने लगे तभी पुलिस ने पीछा कर वकील निवासी दोताना मथुरा, साजिद, आसिफ निवासी कटरा बिल्लोचियान जसवंतनगर, शोएब व इजहार निवासी फक्कड़पुरा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दो में हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाकर सभी को दो-दो साल की सजा सुनाई।