संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Tue, 31 Oct 2023 12:28 AM IST
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के छह साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को स्कूल जाते समय मोहल्ले का मुजीब अंसारी छेड़छाड़ करता था। 18 जुलाई को उसकी पुत्री ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। तभी उसने उसका पीछा करके छेड़छाड़ की। पुत्री ने इसकी जानकारी परिवार के लोगों को दी। परिवार के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। बाद में मुजीब के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में ममाला दर्ज किया। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मुजीव को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा व दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया।