संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Sat, 18 Nov 2023 11:50 PM IST

इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह द्वितीय ने छह साल पुराने छात्रा को ले जाने व दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे दस साल की सजा सुनाकर तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। जुर्माने की आधी धनराशि वादी को दी जाएगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। परिवार गांव में रहता है। उसकी पुत्री कक्षा 10 की छात्रा और पड़ोसी गांव में पढ़ने जाती थी। बताया कि गांव का लड़का शिवम उर्फ दीपू रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करता था। इसकी शिकायत उसके परिवार के लोगों से की।

इसके बाद आठ जनवरी 2017 को शिवम उसकी पुत्री को बहलाकर ले गया। जानकारी मिलने पर वह घर आया और रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 11 जनवरी 2018 को उसकी पुत्री को खोज लिया। पुलिस ने उसका डाक्टरी परीक्षण कराया। शिवम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई। तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी राशि वादी को दी जाएगी।



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