संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Thu, 17 Aug 2023 11:51 PM IST

इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार सिंह द्वितीय की कोर्ट ने पांच साल की बच्ची के साथ दो साल पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी करार दिया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि 13 मार्च 2021 को जसवंतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पांच साल की बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी। तभी गांव का एक युवक उसे साइकिल पर बैठाकर चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया। वह उसे गांव के स्कूल के पास ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बाद में वह उसे छोड़कर भाग गया। बच्ची किसी तरह से अपने घर पहुंची और जानकारी अपने मां व पिता को दी। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर गांव के ही सुमित उर्फ छोटू के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण कराया। फिर कोर्ट में बयान भी कराए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने सुमित उर्फ छोटू के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट में हुई, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने पैरवी की। उनकी ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुमित उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



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