संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Thu, 17 Aug 2023 11:46 PM IST
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर प्रथम) राम चंद्र यादव की अदालत ने 12 साल के बालक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि भरथना क्षेत्र के गांव मुडैना मल्हौसी निवासी बीरेश यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसका भाई आशु 13 सितंबर 2017 की सुबह 10 बजे कॉपी-किताबें लेने के लिए जारपुरा गांव जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था, लेकिन शाम तक वह नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने खोज शुरू की। इसी दौरान गांव का सत्यम आया और बताया कि आशु को मार डाला गया है। वह सब लोग सत्यम द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तो देखा आशु का शव शिशुपाल की बगिया में पड़ा था। उसके गर्दन पर निशान थे। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया।
बीरेश की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही सत्यवीर, प्रदीप, हरगोविंद, हरप्रसाद, हरमोहन व इंद्रेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने सत्यवीर उर्फ ध्रुव व हरगोविंद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर प्रथम) में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने पैरवी की। उनकी ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सत्यवीर व हरगोविंद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।