संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Fri, 08 Sep 2023 11:54 PM IST

इटावा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने तीन साल पहले कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सती में आपसी विवाद के बाद भाई की मूसल व हंसिया मारकर हत्या किए जाने के मामले में बहन को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सती निवासी जगन्नाथ सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वह दो जून 2020 को अपने घर के बाहर बरामदे में लेटा था जबकि उसका नाती दीपक व नातिन शशि घर के अंदर थे तभी दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद होने के बाद नातिन शशि ने दीपक पर मूसल व हंसिया से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। जिससे दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर वह अंदर गया तो दीपक घायलावस्था में पड़ा था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के बाद पुलिस ने शशि के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता के पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने शशि को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई व बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।



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