संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Fri, 29 Sep 2023 11:35 PM IST

इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने तीन साल पूर्व भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या में देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि इकदिल थाना क्षेत्र के गांव कुरेट निवासी रामदास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसने पुत्री डोली की शादी बसरेहर थाना क्षेत्र के गांव रिटौली निवासी प्रदीप के साथ की थी। शादी के दो माह बाद ही प्रदीप की बीमारी के कारण मौत हो गई। प्रदीप की मौत के बाद डोली का देवर कोमल उर्फ तोमर उसे अपने साथ शादी करने का दबाव बना रहा था। डोली इससे इन्कार कर रही थी।

इसी बात से नाराज होकर पांच जुलाई 2020 को दोपहर सवा 12 बजे जान से मारने की नीयत से कोमल ने डोली पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे उसको काफी चोटें आईं और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने विवेचना के बाद कोमल के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कोमल उर्फ तोमर को हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



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