संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Sat, 14 Oct 2023 12:29 AM IST

इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दिनेश गौर ने 14 साल पुराने मारपीट के मामले दो लोगों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन पर दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंजू शाक्य ने बताया कि इकदिल थाना क्षेत्र के मोहल्ला पुरानी पीएसी गली निवासी लज्जा राम यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 13 मार्च 2009 को कुछ लोग रास्ते में एक युवक के साथ मारपीट कर रहे थे। तभी उसका पुत्र उमाशंकर उसे बचाने के लिए चला गया। इसी बात से नाराज होकर मारपीट करने वाले युवकों ने उसके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। गोली उसको छूती हुई निकल गई। बाद में उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। लज्जा राम की तहरीर पर पुलिस ने सिंटू ठाकुर, राजा विपिन उर्फ मेजर व अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने छानबीन के बाद विपिन, सिंटू ठाकुर व राजा के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। जांच में पुलिस ने अनिल का नाम निकाल दिया था। सुनवाई के दौरान विपिन की मौत हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सिंटू व राजा को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई व दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।



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