इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने चार साल पहले ट्रेन में एक यात्री के साथ लूट के मामले में एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि जय प्रकाश दुबे ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वह 28 फरवरी 2019 अवध एक्सप्रेस के जनरल बोगी में इलाहाबाद से कोटा जा रहे थे। जब ट्रेन भरथना स्टेशन के आउटर केबिल पर रुकी, तभी उसके डिब्बे में तीन युवक घुस आए और गालीगलौज करने लगे। इसके बाद में एक युवक उनका बैग लेकर भाग निकला। उन लोगों ने पीछा किया, लेकिन वह भाग जाने में सफल रहा।
पीड़ित की तहरीर पर जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की। बाद में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने माल गोदाम के पास से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से लूटे गए बैग के अलावा अन्य सामान बरामद किया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम आकाश कुमार निवासी शेखूपुर भरथना हाल पता यादव नगर भरथना बताया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया था।
सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
