इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर नौ रूपेंद्र सिंह ने गैर इरादतन हत्या के पांच साल पुराने मामले एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बकेवर कस्बा निवासी अनीस खां पुत्र अजीज खां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि एक जुलाई 2018 की शाम छह बजे उसका पुत्र मुफीस खां दुकान से सामान लेने जा रहा था। रास्ते में मोहल्ला हाफिज नगर निवासी राजा हिंदुस्तानी पुत्र मेहराजुल में मिल गया और उसके साथ गाली गलौज करने लगा।

बताया कि जब मुफीस ने गाली देने से मना किया तो इसी बात से नाराज होकर उसने मुफीस को मुक्का मार दिया। जिससे मुफीस बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बेहोश होने व आसपास के लोगों के आ जाने पर राजा हिंदुस्तानी भाग निकला। मुफीस को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राजा हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर नौ में हुई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह तोमर की ओर पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजा हिंदुस्तानी को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *