संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Mon, 07 Aug 2023 11:41 PM IST
इटावा। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) कोर्ट नंबर तीन ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट करके रुपये लूटने के आठ साल पुराने मामले में एक दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। उस पर तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं, तीन लोगों को मारपीट का दोषी पाते हुए एक-एक साल की सजा व एक हजार की जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला व विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि चकरनगर थाना क्षेत्र के गांव नगला जोर निवासी संतोष कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया कि वह छह सितंबर 2015 को गांव में अपनी दुकान पर बैठा था। तभी गांव के ही रोशन, सुरेश, हरिश्चंद्र व कल्लू शराब पीकर उसकी दुकान पर आए और गाली गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर उक्त लोगों ने पीट दिया। अंगौछे से उसके गले में फंदा डालकर मारने का प्रयास भी किया। उक्त लोग उसकी दुकान में रखे 1800 रुपये भी लूट ले गए। शोर मचाने पर गांव के लोग आ गए। लोगों को आता देख उक्त लोग जान माल की धमकी देते हुए चले गए।
पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। छानबीन के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ मारपीट व लूट की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुरेश को मारपीट व लूट का दोषी पाते हुए चार साल की सजा, जबकि रोशन हरिश्चंद्र व कल्लू को मारपीट की दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है।