संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Thu, 26 Oct 2023 11:57 PM IST

इटावा। अवैध शराब की तस्करी व तमंचा रखने के आरोपी को कोर्ट ने दो साल दो महीने 20 दिन की सजा दी है। पुलिस ने आरोपी को नौ साल पहले पकड़ा था।

जसवंतनगर कोतवाली के एसआई सत्यवीर अपनी टीम के साथ 20 अप्रैल 2014 को गश्त पर थे। तभी खेड़ा धौलपुर के पास एक खाली खेत में ट्रक व बाइक खड़ी दिखाई दी। रात में एकांत में ट्रक व बाइक खड़ी देखकर पुलिस टीम पहुंची तो वहां मौजूद लोग भाग निकले। पुलिस ने पीछा किया तो एक युवक पास में ही एक घर में घुस गया। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली। उसके पास से एक तमंचा निकला। उसने अपना नाम इस्लामपुर हमीरपुर का रहने वाला नंद किशोर बताया।

उधर, पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें से आठ सौ पेटी अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेजा। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नं. दो में हुई। पुलिस की ओर से एडीजीसी मंजू शाक्य ने पैरवी की। न्यायाधीश दिनेश गौर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सही माने और आरोपी को दो साल दो महीने व 20 दिन की सजा सुनाई। ढाई हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई।



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