संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Wed, 23 Aug 2023 12:08 AM IST

इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दिलीप कुमार सचान ने पांच साल पुराने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि छह जून 2018 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती खेतों पर गई थी। वहां से गांव के ही तीन लोग उसे जंगल में उठा ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जान माल की धमकी देते हुए चले गए। पीड़िता अपने घर आई और परिजनों को घटना से अवगत कराया था। तब पीड़िता के पिता ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी थी।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव के ही सचिन उर्फ सनी, विपिन कुमार व सोनू के खिलाफ दुष्कर्म के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई। जहां अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुन शुक्ला की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सचिन उर्फ सनी, विपिन कुमार व सोनू को दोषी पाते हुए तीनों को 25-25 साल के कारावास की सजा सुनाई व 53-53 हजार का जुर्माना भी लगाया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *