संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Tue, 08 Aug 2023 11:33 PM IST

इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर सात) आलोक कुमार श्रीवास्तव ने सात साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में दो लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई। एक पर साढ़े 12 हजार रुपये और दूसरे पर साढे़ 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि सैफई थाना क्षेत्र के गांव नगला गडरिया भाला सैया निवासी संजय ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि पांच फरवरी 2016 की शाम को उसके पिता मुलायम सिंह व प्रमोद कुमार शोरगुल होने पर लाइक सिंह के दरवाजे पर पहुंचे। यहां लाइक सिंह व दीप सिंह व विपिन के बीच झगड़ा हो रहा था।

उन्होंने बीच बचाव कराया तो विपिन व दीप सिंह उनसे रंजिश मान बैठे। रात करीब 10 बजे उसके पिता घर के बाहर आग ताप रहे थे। तभी विपिन तमंचा लेकर व दीप सिंह डंडा लेकर आए और उन पर हमला बोल दिया। विपिन ने पिता पर फायर कर दिया और दीप सिंह ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया। गोली लगने से उसके पिता घायल हो गए।पुलिस ने मारपीट व हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मारपीट व हत्या के प्रयास की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया।



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