संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Wed, 13 Dec 2023 12:17 AM IST

इटावा। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय दिनेश गौर ने दो साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में एक को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि सहसों थाना क्षेत्र के गांव हनुमंत पुरा निवासी कमल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि चार दिसंबर 2021 की रात उसके चाचा जबर सिंह अपनी दुकान के बाहर सो रहे थे। तभी आपसी विवाद को लेकर उसके ही गांव के आनंद ने जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों के जागने पर आनंद जान माल की धमकी देते हुए भाग निकला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आनंद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक को द्वितीय में की गई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह वर्मा की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आनंद को हत्या के प्रयास में उसे तीन साल की सजा सुनाई।



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