इटावा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडेय ने पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।



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