फर्रुखाबाद। अधिवक्ता से मारपीट, लूट और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आठ वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एंटी डकैटी शैलेंद्र सचान ने दरोगा अनिल भदौरिया व सिपाही सुरेंद्र सिंह को दोषी करार दिया।
Source link
फर्रुखाबाद। अधिवक्ता से मारपीट, लूट और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आठ वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एंटी डकैटी शैलेंद्र सचान ने दरोगा अनिल भदौरिया व सिपाही सुरेंद्र सिंह को दोषी करार दिया।
Source link