इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने एक साल पुराने लूट के मामले की सुनवाई करते हुए एक को पांच साल की सजा सुनाई है। सात हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
Source link
