इटावा के जसवंतनगर थानाध्यक्ष कमल भाटी ने बताया कि वर्ष 1987 में मारपीट के दौरान धारदार हथियार से एक व्यक्ति की आंख फोड़ देने का गंभीर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में जिला कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद वादी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहां सुनवाई के दौरान आरोपियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, लंबे समय से कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने बिलाल और कादिर निवासी कटरा खूबचंद को उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
