आबकारी आयुक्त ने शराब की दुकानों के लिए एक निर्देश जारी किए हैं। इसके शुरू हो जाने से बिना कैश शराब मिलेगी। यदि कोई दुकानदार इससे मना करता है तो टोल फ्री नंबर या फिर व्हाट्सएप पर शिकायत कर सकते हैं। आगे पढ़ें और जानें पूरी बात…
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शराब की दुकानों पर यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड से भुगतान के निर्देश।
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
राजधानी लखनऊ में आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने शराब की दुकानों पर यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने एवं ओवररेटिंग को रोकने के उद्देश्य से दिया गया है। उन्होंने बताया कि शराब की किसी फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था न हो तो तत्काल स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के साथ टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण मदिरा उचित एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराए के लिए उनकी बिक्री अनिवार्य रूप से पॉश मशीन से स्कैन के बाद करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गये हैं।
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