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Court – फोटो : Adobe Stock
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परेशान किसान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। आयोग की ओर से कोल्ड स्टोरेज संचालक को 3.37 लाख रुपये किसान को देने के आदेश दिए गए।
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आगरा में कोल्ड स्टोरेज संचालक ने बिना अनुमति लिए किसान के आलू सस्ते में बेच दिए। भुगतान भी नहीं किया। वाद दायर होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने कोल्ड स्टोरेज संचालक को किसान के आलू की रकम ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए।
एत्मादपुर के बरहन निवासी सुनील कुमार ने आयोग में वाद दायर किया था। आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने आदेश दिया कि किसान को फिरोजाबाद के गांव बंधरा निवासी मोना देवी आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के संचालक कपिल अग्रवाल से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित आलू की कीमत के रुपये 3.37 लाख रुपये दिलाए जाएं। साथ ही मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये अलग से देने होंगे।
यह था मामला
किसान ने बताया कि उन्होंने 3 मार्च 2021 से 17 मार्च तक आलू के 2536 पैकेट मोना देवी आइस एंड कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किए। कुछ आलू के पैकेट कोल्ड स्टोरेज संचालक ने बेचकर उसका भुगतान कर दिया। 17 दिसंबर 2021 को संचालक ने फिर से 1106 आलू पैकेट 531 रुपये की दर से बेचने की अनुमति मांगी। 571 रुपये में सौदा हुआ। मगर कोल्ड स्टोरेज संचालक ने आलू बेचने के बाद रकम अदा नहीं की। विधिक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया।