फतेहपुर। इंडियन इवेंजिलकल चर्च ऑफ इंडिया (ईसीआई) में धर्म परिवर्तन, धोखाधड़ी, साजिश के मामले में फरार चल रहे सात आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट ने गैरजमानतीय वारंट और संपत्ति कुर्की की नोटिस जारी की थी। आरोपी इसके बाद भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। विवेचक ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मुकदमा दर्ज कराया है। अब संपत्ति कुर्की किए जाने की कार्रवाई होगी।

सदर कोतवाली क्षेत्र के देवीगंज ईसीआई चर्च में धर्म परिवर्तन कराने का मुकदमा मलवां थाने के तारापुर निवासी सतपाल ने 24 जनवरी को दर्ज कराया था। उसने 14 अप्रैल 2022 को चर्च में सभा के दौरान धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। प्रकरण में मिशन यूपी हेड, मिशन हास्पिटल के ट्रस्ट्री, वर्ल्ड विजन संस्था के जिला प्रबंधक, पादरी समेत 68 लोग नामजद हुए थे। सतपाल के अलावा भी चार लोगों ने धर्म परिवर्तन के मुकदमे दर्ज कराए थे। सतपाल के मुकदमे के विवेचक शालिगराम वर्मा ने हरिहरगंज रेलबाजार निवासी प्रेमनाथ, शिक्षक मुकुल कुमार उर्फ मुकुल बाल्मीकी, तुराबअली का पुरवा निवासी छोटे लाल, देवीगंज निवासी ऋषि वर्नवाश, मिशन हास्पिटल की एएनएम लिली सी उर्फ रेणुका लिली पत्नी राजेश सिंह, पटेल नगर निवासी विजय कुमार की पुत्री रुत शालिनी सैमसन, बिहार प्रांत आरा जिला के रहने वाले प्रेस बिटेरियन चर्च के पादरी विमल कुमार ढिल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

विवेचक ने एफआईआर में बताया कि उक्त सात आरोपी मुकदमे में फरार हैं। इनका कोर्ट से 20 मार्च 2023 गैरजमानती वारंट जारी हुआ। हाजिर न होने पर कोर्ट ने पांच जुलाई को कुर्की नोटिस जारी किया। पुलिस के समक्ष आरोपियों ने गिरफ्तारी नहीं दी और न ही न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इससे साफ है कि जानबूझ कर आरोपी न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सीओ सिटी वीर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।



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