-बेसिक शिक्षा निदेशक का फरमान, 10 तक चलेगा अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। अब अमान्य विद्यालय चलाने वालों की खैर नहीं है। बिना मान्यता के संचालित स्कूलों में एक लाख का जुर्माना होगा। इसके बाद स्कूल संचालन बंद नहीं हुआ, तो 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से संचालक से जुर्माना वसूल किया जाएगा।
जिले में बिना मान्यता वाले स्कूल भरे पड़े हैं। छह साल पहले अमान्य स्कूलों के खिलाफ चले अभियान में बेसिक शिक्षा विभाग 316 ऐसे स्कूल चिह्नित किए थे। इन स्कूलों को नोटिस तो जारी हुआ, लेकिन जुर्माने की वसूली न होने से एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ। इनमें कुछ स्कूलों ने तो मान्यता ले ली, लेकिन अभी अमान्य स्कूलों की संख्या तीन अंकों से कम नहीं होगी।
बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव का अमान्य स्कूलों के खिलाफ 10 अक्तूबर तक अभियान चलाने का आदेश जारी होते अमान्य स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। बीएसए पंकज यादव ने बताया कि सभी बीईओ को पत्र जारी कर अमान्य स्कूलों का संचालन बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल बंद करने में आनाकानी करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई में कोई संकोच नहीं होगा। सभी बीईओ को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि क्षेत्र में कोई भी अमान्य स्कूल संचालित नहीं है।
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