आशनाई में पति की हत्या करने वाली पत्नी को मित्र संग उम्रकैद
– कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद सजा और अर्थदंड का फैसला सुनाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। आशनाई में पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके मित्र को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला कोर्ट में आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत दो साल बाद आया है।
कन्नौज जिला विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुर निवासी रिंकू उर्फ सिंकू लोधी की शादी औंग थाना क्षेत्र के अकबरखेड़ा गांव निवासी महावीर की पुत्री उमा देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद रिंकू को दो बेटियां हुईं। कई साल से उमा मायके में स्थित पुश्तैनी घर अकबरखेड़ा में पति के साथ रहती थी। अचानक 10 नवंबर 2021 की रात से रिंकू लापता हो गया था। पड़ोसी गांव बीकमपुर स्थित सपाट कुएं से 14 नवंबर को ग्रामीणों ने दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने कुएं से शव को बाहर निकलवाया था। भाई दिलीप कुमार की तहरीर पर पुलिस ने उमा देवी और गांव के रहने वाले प्रेमी राजकुमार पासवान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवगोपाल ने बताया कि रिंकू की हत्या धारदार हथियार और लाठी डंडे से पीटकर की गई थी। प्रयुक्त लाठी डंडा उमा देवी और कुल्हाड़ी राजकुमार से बरामद हुई थी। राजकुमार और उमा के बीच अनैतिक संबंध थे। इसके विरोध पर ही उमा ने राजकुमार के साथ पति की हत्या की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने हत्या की धारा 302 के तहत दोनों को आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
मासूम बेटी ने खोला था पिता की हत्या का राज
रिंकू की शादी घटना से सात साल पहले हुई थी। उसकी दो मासूम बेटियां है। कन्नौज में रहने वाले भाई सुदामा, दिलीप और चंचल अक्सर फोन पर बातचीत करते रहते थे। उनकी 10 नवंबर से बातचीत नहीं हो पा रही थी। उन्हें फोन पर उमा देवी कोई सही जवाब भी नहीं दे रही थी। इसी बीच छोटी बेटी ने चाचा का फोन उठा लिया था। उसने चाचा को पिता की हत्या कर भूसे की कोठरी में शव छिपाने की जानकारी दी थी। इसके पहले बेटी ने स्कूल में पढ़ने वाली साथी बच्चे को भी मां की करतूत बताई थी। इससे पूरे गावं में रिंकू की हत्या किए जाने की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन शव न मिलने के कारण सभी खामोश रहे।