फर्रुखाबाद। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने आरोपी को दोषी करार किया है। दोषी को 11 सितंबर को सजा सुनाने की तिथि नियत की है।
शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी पिता ने श्याम नगर भोपत पट्टी निवासी नीरज उर्फ रिंकू, उसकी मां सूरजमुखी, पिता प्रकाश चंद्र, बहन पूजा व भाई वीरू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आराेप लगाया था कि तीन अप्रैल 2021 की रात 17 वर्ष की पुत्री ने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। इससे परिवार के लोग गहरी नींद में सो गए। इसके बाद नीरज उर्फ रिंकू पुत्री को अपने साथ लेकर चला गया। पुत्री घर से एक लाख रुपये व अपने पढ़ाई के प्रपत्र भी साथ ले गई। पुत्री को ले जाने में नीरज के परिजनों ने उसका सहयोग किया।
विवेचक ने जांच के बाद किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने बयान में नीरज उर्फ रिंकू के साथ जाने की बात कही। अन्य किसी के घटना में शामिल होने से इन्कार कर दिया। बयान में नीरज पर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया। विवेचक ने नीरज उर्फ रिंकू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी नीरज उर्फ रिंकू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 11 सितंबर की तिथि नियत की है। अभियोजन पक्ष से वकील विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अभिषेक सक्सेना, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।