फतेहपुर। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार भदौरिया ने बताया कि घटना थरियांव थानाक्षेत्र के एक गांव में 16 दिसंबर 2016 को हुई थी। किशोरी से घर में घुसकर सूरज उर्फ पुत्तन निवासी सेमरा ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। विरोध करने पर गाली9गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथम के जज विनोद कुमार चौरसिया ने अंतिम सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने 15 हजार का अर्थदंड का आदेश दिए। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।