फतेहपुर। बीएड, बीटीसी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर बीएड अभ्यर्थियों का दर्द छलक पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी टीचर भर्ती से बीएड को बाहर करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां बीटीसी प्रशिक्षु खुशी जता रहे हैं। वहीं, बीएड वालों के लिए यह फैसला हताश करने वाला रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 के लिए पात्र होंगे। लेवल-1 (पहली से पाचवीं कक्षा तक) में बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। बीएड वाले अब प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे।

टीसी गांव के रहने वाले बीएड अभ्यर्थी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद लाखों रुपए खर्च करके बीएड किया था। बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन भी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हताश कर दिया है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।



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