संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
Updated Sun, 08 Oct 2023 12:35 AM IST
फतेहपुर। गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनय तिवारी ने चोरी के मामलों में दो शातिरों को दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक आलोक तिवारी व अमरजीत भारती ने बताया कि राधानगर थाने के किमिदियापुर निवासी श्यामलाल रैदास, सुरेश पासी उर्फ कनकटा पर चोरियों के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोपियों पर चोरी के एक दर्जन के मामले दर्ज हैं। लाइसेंसी शस्त्र का भी चोरी के मुकदमा है। कोर्ट ने आरोपियों गैंगस्टर में शनिवार को सुनवाई के बाद दोषी करार दिया। आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। (संवाद)