फर्रुखाबाद। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व शमसाबाद नगर पंचायत चेयरमैन के पति के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मुकदमे में विवेचना लंबित रखकर पक्षपात करने का आरोप विवेचक पर लगाया है। वादी पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की नियमावली पेश की। कोर्ट ने इस मामले में विवेचक से आख्या मांगकर आठ सितंबर को सुनवाई की तिथि नियत की है।

शमसाबाद नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन भाजपा नेता विजय गुप्ता ने समाजवादी पाटी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम फारूखी सहित कई लोगों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने व देशद्रोह के संबंध में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व जिलाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्थगन आदेश जारी कर दिया था। छह माह बाद स्थगन आदेश समाप्त हो गया। वादी विजय गुप्ता ने विवेचक पर आरोपी सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष से अनुचित लाभ लेकर विवेचना लंबित रखने का आरोप लगाकर शनिवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की नियामवली लगाकर बताया कि मजिस्ट्रेट को विवेचना का पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। विवेचक ने अभी तक इस मुकदमे में कोई प्रगति आख्या कोर्ट में नहीं प्रस्तुत की है। कोर्ट ने विवेचक से इस संबंध में आख्या तलब कर आठ सितंबर को सुनवाई की तिथि नियत की है।



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