कन्नौज। सात साल पहले 16 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट अलका यादव ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे व शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि सौरिख थानाक्षेत्र में सात मार्च 2016 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि छह मार्च की शाम करीब छह बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री खेत में शौच क्रिया के लिए गई थी। उसी समय रवि ने पुत्री को बदनियती से दबोच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज अलका यादव ने रवि को सजा सुनाई।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *