फतेहपुर। ललौली थाने के सिधांव स्थित जेके ढाबा में पकड़े गए जुआरियों को कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किए जाने पर कोर्ट ने पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई है।

पुलिस ने ढाबा से ओती निवासी अद्भुत मिश्रा, राजेश सिंह, रामबहादुर सिंह, सरकी निवासी रफीक खान, बहुआ निवासी अतीक खान, शिवचंद्र शुक्ला, पंकज, सिधांव निवासी संजय कुमार, बहुआ निवासी अभिषेक, ढाबा संचालक श्याम द्विवेदी को जुआ खेलते गिरफ्तार किया था। जुआरियों से 37 हजार 570 रुपये, 2 बाइक,10 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस आरोपियों को कोर्ट लेकर गई। कोर्ट से आरोपियों को जेल भेजने की मांग की। कोर्ट ने रिमांड खारिज कर दिया। पैरवी पक्ष के अधिवक्ता शाश्वत गर्ग ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों का रिमांड खारिज हो गई है। जुआ अधिनियम के तहत सजा कुछ माह की है। कोर्ट में सात साल तक की सजा होने पर थाने से जमानत का तर्क रखा। इसी आधार पर कोर्ट ने सभी को मौके से छोड़ा है। विवेचक को भी फटकार लगाई है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *