संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। ठेकेदार व साथी से लूट में गवाह व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार ने एक दोषी को चार वर्ष दो माह की सजा सुनाई है। दोषी को 40 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए हैं।

जनपद कानपुर नगर के जूही कालोनी में किराये के मकान में रह रहे ठेकेदार संतोष कुमार सचान लघु सिंचाई विभाग में गहरी बोरिंग करवाने का काम करते हैं। वह जनपद कासगंज कोतवाली पटियाली गांव हथौड़ावन निवासी धर्मवीर सिंह के साथ बाइक से 22 मई 2004 को पांचाल घाट में बोरिंग के स्थान को देखने के लिए जा रहे थे। मसेनी चौराहे के पास पहले खड़े बदमाशों ने तमंचे के बल पर 17 हजार रुपये, सोने की चेन व बाइक लूट लिए। दोनों के हाथ बांधकर किनारे फेंक दिया था। इस मामले में संतोष की तहरीर पर पुलिस ने दूसरे दिन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

विवेचक ने छानबीन के बाद जनपद कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज मोहल्ला गांधी नगर निवासी मोहम्मद कासिम के खिलाफ कोर्ट में लूट के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर कासिम को दोषी करार देकर चार वर्ष दो माह की सजा सुनाई है।

साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।



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