फतेहपुर। बरौनी-मथुरा ऑयल लाइन तोड़कर तेल चोरी करने वाले गैंगस्टर को पांच साल की कैद और 15 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। विशेष लोक अभियोजक आलोक तिवारी व अमरजीत भारती की संयुक्त पैरवी में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज विनय तिवारी ने बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।

गुजरात अहमदाबाद नदौरा शिवकृष्ण नगर निवासी फौजी इंजीनियर उर्फ बंशीलाल शर्मा तेल चोरी गैंग का लीडर है। उसके गैंग में सात सक्रिय सदस्य हैं। गैंग ऑयल लाइन को ध्वस्त कर चोरी करता है। आरोपी पर मलवां थाने में तेल चोरी के चार मुकदमे, खागा कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज है। खागा कोतवाली के मुकदमे में गैंग पर गैंगस्टर लगाया गया था। गैंगस्टर के मुकदमे में कोर्ट ने आरोपी बंशीलाल शर्मा को दोषी मानकर पांच साल की कैद व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। गैंगस्टर कोर्ट के कोर्ट मोहर्रिर अनिल यादव का सराहनीय योगदान रहा है।



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