Fatehpur News:नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की कैद – 10 Years Imprisonment For Gang Rape Of Minor – Fatehpur News







































10 years imprisonment for gang rape of minor






संवाद न्यूज एजेंसी

फतेहपुर। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट पाॅक्सो प्रथम के न्यायाधीश विनाेद चौरसिया ने सुनाया है।

घटना मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव में चार अप्रैल 2016 को किशोरी (13) के साथ हुई थी। किशोरी के पिता ने एफआईआर में बताया था कि उसकी पुत्री घर के पास हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। जहां से किशोरी को पड़ोसी किशोर अपने चचेरे भाई रोहित सिंह के सहयोग से घसीटकर घर ले गया था। कमरे में बंधक बनाकर पुत्री के साथ किशोर ने दुष्कर्म किया।

दरवाजे को बाहर से बंद कर रोहित रखवाली करता रहा। काफी समय बीतने पर पुत्री घर नहीं आई। उसकी तलाश चालू की गई। कोई पता नहीं लगने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने पर चचेरे भाई बेटी को छोड़कर भाग निकले। घर लौटने पर बेटी ने आपबीती बताई। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने मामले की सोमवार को अंतिम सुनवाई की। कुल सात गवाह पेश हुए।

एक आरोपी घटना के समय नाबालिग था। उसका किशोर न्यायालय बोर्ड में मामला विचाराधीन है। आरोपी रोहित सिंह को कोर्ट ने दोषी मानकर बंधक बनाए की धारा 342 के तहत छह माह की कैद व पांच हजार अर्थदंड, सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376(2) के तहत 10 साल की कैद, 10 हजार अर्थदंड, पाॅक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश किया है।

















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