औंग (फतेहपुर)। पूर्व विधायक को चकरोड से कब्जा हटाने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। जिलाधिकारी ने पूर्व विधायक की अपील निरस्त करते हुए यह आदेश जारी किया है।

ममता एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पूर्व विधायक आदित्य पांडेय को प्रतिवादी बनाकर चकरोड कब्जा करने का तहसीलदार के यहां वाद दाखिल हुआ था। वाद गोधरौली ग्रामसभा एवं पक्षकार महेश नारायण द्विवेदी ने दाखिल किया था। तहसीलदार बिंदकी ने 10 अगस्त 2018 को कब्जा बेदखली का आदेश पारित करते हुए पूर्व विधायक पर 2394 रुपये जुर्माना लगाया था।

पूर्व विधायक ने तहसीलदार के फैसले के खिलाफ जिलाधिकारी के यहां अपील की थी। आदित्य पांडे ने उत्तर प्रदेश सरकार आदि को पक्षकार बनाया था। अपील में प्रतिवादी एवं पक्षकार महेश नारायण द्विवेदी पर राजनीतिक द्वेष से आरोप लगाने की बात कही थी।

जिलाधिकारी सी. इंदुमति ने पूर्व विधायक की अपील निरस्त करते हुए तहसीलदार बिंदकी के आदेश का दो माह में अनुपालन कराने को कहा है। पूर्व विधायक आदित्य पांडेय ने बताया कि मामले को लेकर वह हाईकोर्ट में अर्जी लगा चुके हैं।



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