फतेहपुर। बच्चे से कुकर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/पाक्सो एक्ट प्रथम के जज विनोद कुमार चौरसिया ने गुरुवार को सजा सुनाई। दोषी को 10 साल कैद और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
मलवां थानाक्षेत्र के एक गांव के रहने वाला पांच साल का बच्चा अपने छोटे भाई के साथ तीन अप्रैल 2014 को स्कूल से करीब दोपहर 12 बजे घर जा रहा था। रास्ते में चक्की गांव का वीरेंद्र पाल सिंह उर्फ मोनू सिंह दोनों को खाने-पीने का लालच देकर अपने घर ले गया था। दोनों बच्चों के साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद बड़े बच्चे के साथ मुंह दबाकर कुकर्म किया था।
लहूलुहान हालत में बच्चा छोटा भाई के साथ घर पहुंचा था। बच्चों की आपबीती सुनने के बाद मां ने थाने में शिकायत की थी। कोई कार्रवाई न होने पर एसपी से शिकायत की। कोर्ट के आदेश पर मलवां पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने वीरेंद्र पाल सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने गुरुवार को दोषी की मौजूदगी में सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी वीरेंद्र पाल सिंह को 10 साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।