फतेहपुर। विद्युत चोरी पर लगाम लगाने के लिए बिजली विभाग ने आर्मर्ड केबल को अनिवार्य कर दिया है। नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब उपभोक्ता को आर्मर्ड केबल का उपयोग करना होगा। हालांकि इलेक्टि्रक दुकानों पर आर्मर्ड केबल की उपलब्धता न होने से कई कनेक्शन लंबित पड़े हैं। इस केबल में कट लगने की आशंका बहुत कम है, जिससे बिजली चोरी करना लगभग असंभव हो जाता है।
जिले में रोजाना बिजली चोरी के मामले सामने आते हैं। जबकि इसके लिए अलग से बिजली प्रतिरोधक थाना और पुलिस का प्रवर्तन दल स्थापित है। इसके बावजूद जनवरी से लेकर अगस्त तक 1198 मुकदमे बिजली चोरी के दर्ज हुए। बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग नई-नई तरकीबें आजमा रहा है।
अब नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को आर्मर्ड केबल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। आर्मर्ड केबल में सुचालक तार की शीट के ऊपर एक अन्य तार के परत होती है। इसके बाद फिर से प्लास्टिक और रबर मिक्स की शीट चढ़ी होती है। तारों से केबल में कट लगने की आशंका बहुत कम होती है और अंदर पड़ी सुचालक तार सुरक्षित रहती है। इससे बिजली चोरी करना संभव नहीं होता।
आर्मर्ड केबल के लिए प्रयागराज और कानपुर का चक्कर लगा रहे उपभोक्ता
जिले में अक्तूबर माह में करीब 50 नए कनेक्शन हुए हैं और सभी उपभोक्ताओं ने आर्मर्ड केबल का उपयोग किया। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बाजार में आर्मर्ड केबल की उपलब्धता कम होने से कई उपभोक्ताओं को प्रयागराज और कानपुर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। केबल न मिल पाने से कई कनेक्शन लंबित हैं।
कटा हुआ तार लगाने पर उपभोक्ता पर दर्ज हो सकता मुकदमा
पुराने उपभोक्ताओं के तारों में अगर कट है तो वह तार बदलकर आर्मर्ड केबल का उपयोग करें अन्यथा उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। अक्सर लोग तार पर कट लगा कर रात में कटिया डाल लेते हैं। इसके बाद दिन में कटिया हटा लेते हैं। ऐसे लोग खासतौर पर सावधान हो जाएं।
कोट
नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता को आर्मर्ड केबल का उपयोग करना होगा। कट तार वाले पुराने उपभोक्ता भी आर्मर्ड का उपयोग कर लें। जांच के दौरान तार पर कट मिला तो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो सकता है।
– एमएम सिद्दीकी, उपखंड अधिकारी, फतेहपुर।