फतेहपुर। गलत बैंक खाता दर्ज होने से शिक्षा विभाग ने शिक्षामित्र का वेतन सीमेंट एजेंसी संचालक के खाते में ट्रांसफर कर दिया। मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल होने के बाद बीएसए ने एजेंसी संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी पंकज यादव ने एफआईआर में बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी हथगाम ने प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर में तैनात शिक्षामित्र राम विशाल का त्रुटिवश गलत बैंक खाता दर्ज कर दिया। शिक्षामित्र के कई महीनों का वेतन 71 हजार 155 रुपये राधानगर निवासी सीमेंट एजेंसी संचालक सोहनलाल के खाते में ट्रांसफर हो गया। जानकारी होने पर 25 नवंबर 2020 को बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखकर धनराशि को सही खाते में डालने का अनुरोध किया। बैंक ने 10 माह बाद खाताधारक सोहन द्वारा रकम निकालने का जवाब दिया। इधर, शिक्षामित्र ने सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद विभाग ने सीमेंट एजेंसी संचालक के खिलाफ एक नोटिस जारी की। शासकीय धनराशि वापस करने के निर्देश दिए। इसके बाद भी आरोपी ने धनराशि नहीं की। थाना प्रभारी राजकिशोर ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *