फतेहपुर। सरकारी दफ्तरों में बाहरी व्यक्ति दखल अब नहीं चलेगा। इसके लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। अगर किसी दफ्तर में प्राइवेट व्यक्ति काम करता पाया जाता है, तो संबंधित विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी।

अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त एवं सचिव उत्तर प्रदेश शासन अनिल कुमार यादव के 29 अगस्त को जारी आदेश में बाहरी व्यक्तियों के काम करने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। डीएम के नाम जारी आदेश में कहा गया है कि मंडल, कलक्ट्रेट, तहसील के साथ किसी भी सरकारी कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों से काम नहीं लिया जाए। अगर किसी भी कार्यालय में बाहरी व्यक्ति काम करता पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि बाहरी व्यक्तियों के काम करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। बिना किसी लाभ के कोई बाहरी व्यक्ति काम क्यों करेगा और कोई भी कर्मचारी अपने वेतन से सहायक नहीं रख सकता। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बाहरी व्यक्तियों के सरकारी दफ्तरों में काम करने पर रोक लगाना आवश्यक है। खास बात तो यह है कि जिले में शायद ही कोई ऐसा कार्यालय होगा, जिसमें बाहरी व्यक्ति काम न कर रहे हों।



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