फतेहपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी के सगे भाई समेत तीन को दोषमुक्त किया है। दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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फतेहपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी के सगे भाई समेत तीन को दोषमुक्त किया है। दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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