फतेहपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश पांडेय की अदालत ने दहेज हत्या में दोषी पति और सास, ससुर को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पति को 10 साल की कैद और सास-ससुर को आठ-आठ साल कैद व प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
Source link
