फतेहपुर। भाई की हत्या के आरोपी को जिला न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद और 25 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
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फतेहपुर। भाई की हत्या के आरोपी को जिला न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद और 25 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
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