संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Tue, 04 Feb 2025 11:02 PM IST

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Fine of two thousand rupees each on four accused of assault



कासगंज। अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद के न्यायालय ने मारपीट के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने चार दोषियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। सहावर क्षेत्र के मटेना निवासी संजू देवी ने गांव के निवासी नेकसे, शेषपाल, कृष्णपाल व अशोक ने मारपीट की थी। उसने थाना सहावर में मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर 22 मार्च 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी ने चारों का दोष सिद्ध किया। कोर्ट ने चारों दोषियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त करवास भोगने की सजा सुनाई।

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