
सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ पीजीआई थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित अधिवक्ता ने कोर्ट की मदद से केस की विवेचना का आदेश जारी कराया है। इसके बाद पुलिस ने पहले से दर्ज एनसीआर को एफआईआर में तब्दील कर विवेचना शुरू की है।
पीजीआई के पंचम खेड़ा निवासी आशुतोष कुमार अधिवक्ता हैं। पिछले वर्ष सात दिसंबर को वह स्कूटी से अपने साथी अधिवक्ता के साथ कृष्णानगर से लौट रहे थे। उनका आरोप है कि तेलीबाग चौराहे के पास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का काफिला निकल रहा था।
ये भी पढ़ें – पीएम मोदी कर सकते हैं रामलला की मूर्ति का नामकरण, पांच देवी-देवताओं को दिया पहला निमंत्रण
ये भी पढ़ें – प्राण प्रतिष्ठा: 30 किमी रोड में लगने लगीं रंग-बिरंगी झालरें, अयोध्या रूट की बसों में राम भजन बजने हुए शुरू
चौराहे के पास जाम लगा था। आशुतोष के अनुसार उन्होंने काफिले के पीछे जैसे ही अपनी स्कूटी बढ़ाई सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। इससे उन्हें गंभीर चोटें आईं थीं।
पीजीआई इंस्पेक्टर बृजेश कुमार तिवारी का कहना है कि मामले में पहले एनसीआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने विवेचना करने का आदेश दिया तो मामले में रविवार को सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।
