संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Sat, 31 Aug 2024 11:39 PM IST

Five months imprisonment to the seller of lead-up mixed milk

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कासगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद की कोर्ट ने अपमिश्रित दूध बेचने के दोषी को पांच माह की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध विक्रेता उर्वेस निवासी गनेशपुर भाटान सुन्नगढ़ी की दूध की टंकी से 12 अगस्त 2016 को सैंपल लिया था। सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। रिपोर्ट में दूध में अपमिश्रण का मामला सामने आया। मिलावट को गंभीर श्रेणी का मानते हुए विभाग ने विक्रेता के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विक्रेता को बाद में जमानत तो मिल गई। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में विक्रेता पर दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने एफएसए एक्ट की धारा 51 के तहत चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि एफएसए एक्ट की धारा 59 के तहत पांच माह की सजा सुनाते हुए एक लाख का अर्थदंड लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का सजा में प्रावधान किया गया है।



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