संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 18 May 2024 08:58 AM IST

पूर्व मंत्री का नाती दिव्यांश चौधरी
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के जूता कारोबारी पिता-पुत्री को घर के बाहर कार से कुचलने की कोशिश के आरोपी दिव्यांश चौधरी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली। वह पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौत्र हैं। आरोपी के अधिवक्ता ने वैकल्पिक राहत की मांग की थी, जिसमें कहा गया कि दिव्यांश को तीन सप्ताह में कोर्ट में समर्पण करना होगा। तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जमानत प्रार्थनापत्र पर शीघ्र सुनवाई होगी। उधर, पीड़ित परिवार में पुलिस की लापरवाही से आक्रोश है।
