उरई। कोंच कोतवाली क्षेत्र के घमूरी गांव निवासी जितेंद्र अहिरवार (45) की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व कांग्रेस विधायक रामप्रसाद अहिरवार और उनके पुत्र व पूर्व बसपा विधायक अजय सिंह उर्फ पंकज अहिरवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। आदेश के बाद मंगलवार को जिला कारागार उरई में रिहाई की कार्यवाही पूरी की गई और गुरुवार देर शाम दोनों को जेल से मुक्त कर दिया गया।

9 अगस्त की शाम कुछ लोग गंभीर चोटों से लहूलुहान जितेंद्र अहिरवार को सीएचसी लेकर पहुंचे और वहीं छोड़कर भाग गए। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अगले दिन 10 अगस्त को जितेंद्र के बेटे नितिन ने कोतवाली में पूर्व विधायक रामप्रसाद, उनके बेटे अजय उर्फ पंकज और अजय के बेटे अमन उर्फ विक्की, राजा उर्फ अतुल, अमित और गोविंद समेत सात लोगों पर हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच में एससी- एसटी एक्ट की धारा जोड़ी और छह आरोपियों- अमन उर्फ मिक्की, अमित, गोविंद, सलीम, अजय उर्फ पंकज और रामप्रसाद- के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

आरोपी राजा उर्फ अतुल की नामजदगी जांच में गलत पाई गई, इसलिए उसे विवेचना से निकाल दिया गया। मामले में छह आरोपियों पर ट्रायल जारी है। जमानत पर सुनवाई के दौरान याची पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि पूर्व विधायक रामप्रसाद और अजय का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना में उनके शामिल होने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला। इस पर उन्हें जमानत मिली है।



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