अमर उजाला ब्यूरो

Trending Videos

झांसी। चिरगांव थाना इलाके में चार साल पहले हुई मारपीट की एक घटना में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को पांच-पांच साल और एक अभियुक्त को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। चारों पर अर्थदंड भी लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि चिरगांव के मोहल्ला खेरापुरा निवासी रवि कुशवाहा ने चिरगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 21 मई 2020 की रात तकरीबन आठ बजे वह अपने घर पर था। इसी बीच घर के बाहर मोहल्ले के कुछ लड़के आपस में गाली-गलौज कर रहे थे। मना करने पर उमेश उर्फ छोटू कुशवाहा, सोनू उर्फ सौरभ, राहुल कुशवाहा व अजय कुशवाहा शराब के नशे में घर में घुसकर मां, बहन, भाई और उस पर हमला कर दिया। घटना में सभी लोग घायल हो गए। मोहल्ले के लोगों के पहुंचने पर विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

पूरे मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने सोनू उर्फ सौरभ, राहुल कुशवाहा और अजय कुशवाहा को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसकी अदायगी न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रमेश उर्फ छोटू कुशवाहा को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, अभियुक्तों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *