{“_id”:”66e0a1f038b5d066f4021894″,”slug”:”four-miscreants-arrested-in-police-encounter-found-guilty-orai-news-c-224-1-ka11004-119533-2024-09-11″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Jalaun News: पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार चार बदमाश दोषी करार”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}

उरई। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए चार बदमाशों को अदालत ने दोषी करार दिया है। स्पेशल जज डकैती कोर्ट डॉ अवनीश कुमार ने चारों दोषियों पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सजा बुधवार को सुनाई जाएगी।

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उरई कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह पुलिस बल के साथ 28 नवंबर 2011 की रात कालपी रोड पर गश्त कर रहे थे, तभी जायसवाल होटल के पास एटीएम से पांच लोग रुपये निकालकर मारुति वैन से जा रहे थे। पुलिस को देखकर जब वो तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने लगे तो शक होने पर पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर तमंचे से फायर झोंक दिया।

पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो धर्मेंद्र को गोली लग गई। जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद अन्य बदमाश कानपुर की तरफ भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर फैक्ट्री एरिया के पास से अन्य बदमाशों को पकड़ लिया। उनके पास से चोरी, लूट सहित हत्या में शामिल रुपये व अवैध असलहा बरामद कर लिया। पूछताछ में बदमाशों ने अपने नाम रानी उर्फ धर्मेंद्र, मंगल सिंह, विजय, उदयवीर सिंह, राजेश बताए।

बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वह जालौन में मां बेटे की हत्या कर घर से रुपये व अन्य सामान लेकर भाग रहे थे। पुलिस ने पांचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर 29 नवंबर 2011 को जेल भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में 23 जनवरी 2013 को आरोपपत्र दाखिल किया था। डकैती कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान राजेश की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। स्पेशल जज डकैती कोर्ट डॉ अवनीश कुमार ने चारों दोषियों पर फैसला सुरक्षित रख लिया।



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